किसानों को भण्डार गृह बनाने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान

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राज्य शासन के निर्देशानुसार कृषकों को प्याज की खेती के मुनाफे के लिये प्याज भण्डार गृह बनाने की योजना प्रस्तावित है, ताकि प्याज की खेती के उचित दाम मिल सकें। चूंकि प्याज भण्डार गृह निर्मित नहीं होने के कारण कृषकों को प्याज सस्ती दरों पर विक्रय करना पड़ता है, यदि कृषक प्याज भण्डार गृहों का निर्माण कर लेंगे तो प्याज का भण्डारण कर अच्छी दरें प्राप्त होने पर कृषक उस भण्डारित प्याज के अच्छे दाम प्राप्त कर सकते हैं। कृषकों को प्याज भण्डार गृह, विभाग के द्वारा एनएचआरडीएफ से अनुमोदित ड्राईंग डिजाइन अनुसार निर्मित करना होगा। नक्शे डिजाइन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा।

कृषकों से अनुरोध किया है कि प्याज भण्डार गृह निर्माण के लिये विभाग की तरफ से 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है। 50 मेट्रिक टन प्याज भण्डार गृह की लागत 3 लाख 50 हजार तथा अनुदान 50 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख 75 हजार रूपये देय है। इसी प्रकार 25 मैट्रिक टन लागत के प्याज भण्डार गृह पर लागत 1 लाख 75 हजार तथा अनुदान 50 प्रतिशत या अधिकतम 87 हजार 500 रूपये है। कृषकों से अनुरोध है कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये उद्यान विभाग के पोर्टल www.mphorticulture.gov.in एवं एम.पी.स्टेट एग्रो की वेबसाइट www.mpstateagro.nic.in पर पंजीकरण करवाने के लिये कियोस्क सेंटर पर भू-माप पुस्तिका (पावती), बैंक पास बुक, आधार कार्ड या वोटर आई.डी. कार्ड, हितग्राही का फोटो साथ में अवश्य लें जावें, ऑनलाइन पंजीयन किसी भी ऑन लाइन कियोस्क सेंटर पर कराया जा सकता है।

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