भोपाल, जनवरी 2013/ अब प्रत्येक शासकीय सेवक को वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार यह विवरण देना प्रत्येक कर्मचारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। जो कर्मचारी अचल संपत्ति का अपना वार्षिक विवरण निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत नहीं करेंगे उनके विरुद्ध आचरण नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। आदेशानुसार 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 2012 की अवधि का अचल सम्पत्ति का वार्षिक विवरण 31 जनवरी 2013 तक अनिवार्य रूप से दिया जाना है।

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