नई दिल्ली, मई 2016/ अगर आपने अपनी शरीर पर कोई टैटू बनवा रखा है तो अब आपको सरकारी नौकरी करने से कोई नहीं रोक सकता। जी हां, केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्‍यूनल  ने एक दिलचस्‍प मामले में यह फैसला सुनाया है। ट्रिब्‍यूनल का कहना है कि भरती नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी आदमी को अपने शरीर पर टैटू गुदवाने के कारण नौकरी के अयोग्‍य समझा जाए।

यह मामला दिल्‍ली स्‍टाफ सिलेक्‍शन बोर्ड द्वारा केंद्रीय सशस्‍त्र पुलिस बलों में भरती को लेकर आवेदन करने वाले एक युवक से जुड़ा है। इस युवक की दाहिनी बांह पर एक टैटू बना हुआ था जिसके कारण उसे भरती के अयोग्‍य करार दे दिया गया। युवक ने मेडिकल विशेषज्ञों की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए स्‍टाफ सिलेक्‍शन बोर्ड के फैसले को चुनौती दी। उसका कहना था कि टैटू बना होने से उसके कामकाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह उसी सक्षमता से अपनी ड्यूटी कर सकता है जैसे एक सामान्‍य व्‍यक्ति।

प्रशासनिक ट्रिब्‍यूनल ने युवक के तर्क सुनने के बाद फैसला सुनाया कि टैटू न तो कोई शारीरिक अक्षमता की निशानी है और न ही कोई छूत की बीमारी जिसके कारण वह युवक नौकरी करने लायक नहीं रहेगा। इसके अलावा ट्रिब्‍यूनल ने यह भी याद दिलाया कि स्‍टाफ सिलेक्‍शन बोर्ड ने जब आवेदन मंगवाए थे तो इस तरह की कोई शर्त नहीं रखी गई थी कि टैटू गुदवाए हुए लोग भरती के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे या उस पद के लिए अयोग्‍य होंगे। ऐसे में उस युवक को भरती के अयोग्‍य नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए स्‍टाफ सिलेक्‍शन बोर्ड उसके आवेदन को स्‍वीकार करे और भरती के लिए नियमानुसार कार्रवाई आगे बढ़ाए।

 

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