प्रयागराज/ वाराणसी में ज्ञानवापी प्रांगण के बाद अब भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली मथुरा के जन्मभूमि प्रांगण की भी वीडियोग्राफी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रांगण की वीडियोग्राफी करवाने का निर्देश दिया है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो चार माह में इस प्रकरण में वीडियोग्राफी सर्वे की याचिका का निपटारा करे।
हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट से कहा है कि शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग संबंधी आवेदन पर सुनवाई करे। मनीष यादव की अर्जी पर अधिवक्ता रामानंद गुप्ता का पक्ष सुनने के बाद न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने यह आदेश दिया। हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद वीडियोग्राफी का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है।
गौरतलब है कि मनीष यादव की ओर से दाखिल अर्जी के मुताबिक मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने और उसकी निगरानी करने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग को लेकर मथुरा जिला न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। यह प्रार्थना पत्र गत वर्ष दाखिल किया गया और एक साल से अधिक समय बीतने के बाद भी इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई।
इसी के बाद मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर मनीष यादव ने बीते दिनों सुनवाई जल्द पूरी करने की अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी। हाईकोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप की भी मांग की गई थी। कोर्ट ने इस अर्जी पर अधीनस्थ अदालत से जानकारी मांगी और सोमवार को अपना निर्देश जारी किया।