जबलपुर/ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक चुनाव याचिका का निपटारा करते हुए टीकमगढ़ जिले के खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राहुल लोधी का चुनाव शून्य घोषित कर दिया है। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ ने लोधी को मिल रहे विधायक संबंधी सभी लाभ रोके जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
यह याचिका 2018 में खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर लोधी से पराजित हुई प्रत्याशी रहीं चंदा सिंह गौर ने दायर की थी। इसमें कहा गया था कि भाजपा विधायक का नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी ने नियम विरुद्ध तरीके से स्वीकार किया। नामांकन पत्र दाखिल किए जाते समय लोधी सरकार से अनुबंधित एक निजी ठेका कंपनी में पार्टनर थे। उन्हों ने यह जानकारी छिपाई। हाईकोर्ट ने इस मामले में तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी वंदना राजपूत के खिलाफ भी सख्त टिप्पणी की है और कहा कि भविष्य में उन्हें इस तरह के दायित्व न दिए जाएं।