कृषि आदान विक्रेताओं के लिए आवश्यक लायसेंस प्राप्त करने हेतु अब कृषि में स्नातक, डिग्री अथवा डिप्लोमा होना अनिवार्य होगा। ऐसे कृषि व्यवसायी जिनके पास डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं है, उनके लिये कृषि सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ किया जा रहा है। उन्हें डिग्री अथवा डिप्लोमा लेने के लिए दो वर्ष का समय दिया है।
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि यह डिप्लोमा कोर्स 48 सप्ताह का है। इस डिप्लोमा के लिए कुल 40 दिन कक्षाएं लगेगी एवं 8 दिन क्षेत्र भ्रमण कराया जायेगा। एक बैच में केवल 40 व्यक्तियों को प्रवेश दिया जायेगा तथा यह प्रवेश पहले आएं-पहले पाएं आधार पर दिया जायेगा। इस कोर्स के लिए सरकार ने 20 हजार रूपये शुल्क निर्धारित किया है। कम्पनियों द्वारा अपने अधिकृत डीलर को शुल्क की आधी राशि 10 हजार रूपये अनुदान के रूप में वहन किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास से सम्पर्क किया जा सकता है।