भोपाल, अक्टूबर 2015/ राज्य शासन ने अस्थायी संयोजनों के लिये 3 माह के स्थान पर 2 माह की अग्रिम प्रभार राशि जमा करने पर सिंचाई कनेक्शन देने का प्रावधान किया है। शासन ने इस संबंध में लिये गये निर्णय की सूचना सभी विद्युत वितरण कंपनी को आवश्यक निर्देश के साथ दे दी है।

राज्य शासन ने जले तथा खराब वितरण ट्रांसफार्मर बदलने के संबंध में प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पूर्व, मध्य तथा पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी को संशोधित निर्देश जारी किये हैं। अब बकाया राशि की 10 प्रतिशत राशि जमा होने पर ट्रांसफार्मर बदला जायेगा। विद्युत वितरण कंपनियों को बकाया राशि जमा होने पर जले तथा खराब ट्रांसफार्मर बदलने को प्राथमिकता देने के लिए मैदानी अमले को निर्देशित करने को कहा गया है। पहले ट्रांसफार्मर बदलने के लिये कम से कम बकाया राशि का 50 प्रतिशत भुगतान जरूरी था।

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