भोपाल, अक्टूबर 2015/ ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस इन मध्यप्रदेश में उद्यमियों और उद्योगपतियों को सिंगल विण्डो प्रणाली से विभिन्न ऑनलाइन सेवाएँ उपलब्ध करवायी जा रही हैं। सेवाओं को पारदर्शिता और त्वरित गति देने के लिये श्रमायुक्त के.सी. गुप्ता ने संयुक्त संचालक स्तर से लेकर श्रम निरीक्षक स्तर तक के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
जारी निर्देश में कहा गया है कि श्रम विभाग के पोर्टल http://www.labour.mp.gov.in/ या एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न अधिनियम में जारी होने वाले पंजीयन, अनुज्ञप्ति, स्वीकृति एवं उनका नवीनीकरण और वालिंटियरी कम्प्लायंस स्कीम के आवेदनों की अभिस्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। सभी अधिकारी स्थानीय एन.आई.सी. केन्द्र से मार्गदर्शन लेकर डिजिटल हस्ताक्षर संबंधी डिवाइस तुरंत ले लें।
प्रत्येक अधिकारी से अनिवार्यत: दिन में दो बार पूर्वान्ह और अपरान्ह में ऑफिशियल ई-मेल चेक करने, प्राप्त आवेदनों को डाउनलोड कर प्रक्रियानुसार कार्यवाही निश्चित समय-सीमा में सुनिश्चित करने को कहा गया है। यदि पोर्टल पर दर्शाये गये ई-मेल आई.डी. में कोई परिवर्तन किया है तो अविलम्ब सूचित करें।
अधिकारियों से कहा गया है कि सुविधाओं के संबंध में सभी संबंधितों को जानकारी देने के लिये श्रम संगठनों, औद्योगिक संगठनों, व्यावसायिक एवं व्यापारिक संगठनों को पत्र एवं बैठकों के माध्यम से अवगत करवायें।