भोपाल, अक्टूबर 2014/ बड़े तालाब में नौकायन हेतु अब नाविकों को लाइफ जैकेट व अन्य सुरक्षा उपकरण ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निशांत वरवड़े ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर कहा है कि नाविक बड़े तालाब में चलने वाली नावों में बोट की मजबूती और नाव को तालाब में चलाने हेतु प्रमाण पत्र साथ में रखेंगे। प्रमाण पत्र टूरिज्म डवलपमेंट कारपोरेशन के अधिकारी देंगे। प्रत्येक नाव में लाइफ जैकेट उतनी ही संख्या में साथ में रखे जायेंगे जितनी संख्या में उसे यात्रियों को ले जाने हेतु प्रमाणित किया गया है। नाव की क्षमता का निर्धारण टूरिज्म डवलपमेंट कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा।

जारी आदेश में कहा गया है कि नाव चालक अनिवार्य रूप से कुशल तैराक होना चाहिए। हर माह नाव का तकनीकी सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा ताकि किसी प्रकार की खराबी का तत्काल पता लग सके। सूर्यास्त होने या सांय 7 बजे के बाद ( जो भी पहले हो ), बोट का संचालन नहीं होगा।

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