भोपाल, अक्टूबर 2013/ चुनावों के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने और सुरक्षा के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के अस्त्र/शस्त्र लेकर चलने या इनके सार्वजनिक प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि यह जवाबदारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी की होगी कि इस आदेश का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करायें। यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।