भोपाल, अक्‍टूबर 2013/ राज्य शासन ने मध्यप्रदेश में निवासरत सभी अनुसूचित-जाति और अनुसूचित-जनजाति के परिवार के गैर-बीपीएल पंजीकृत हितग्राही को भी प्राथमिकता परिवार की श्रेणी में जोड़ा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के प्रावधान में प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अब तक 19 अतिरिक्त श्रेणी के गैर-बीपीएल परिवार एवं व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया था। इन 2 श्रेणी को जोड़ने के बाद इसकी संख्या 21 हो जायेगी।

इसमें अजा और अजजा के ऐसे हितग्राही पात्र होंगे, जिनके परिवार का मुखिया या कोई सदस्य आयकर-दाता न हो। परिवार के मुखिया या कोई सदस्य भारत और राज्य सरकार के कार्यालय, शासकीय-अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक या स्वायत्त उपक्रम (राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सहकारी संस्था) में भी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारी-कर्मचारी होने पर यह पात्रता नहीं होगी।

आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के निर्देशानुसार दोनों श्रेणी के सभी परिवार, व्यक्ति के पंजीयन में स्थानीय निकाय के मैदानी अधिकारियों द्वारा निर्धारित जाति प्रमाण-पत्र और अजा-अजजा की पात्रता न होने पर स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र प्राप्त कर ही हितग्राहियों के रूप में संबंधित श्रेणी में पंजीकृत किया जायेगा।

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