भोपाल, सितंबर 2013/ आदिम जाति कल्याण विभाग ने आदिवासी बालक-बालिकाओं जो अपने गृह निवास से बाहर कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिये आवास सहायता योजना प्रारंभ की है। इस योजना में आदिवासी विद्यार्थी पढ़ाई के लिये भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन, जिला मुख्यालयों एवं तहसील तथा विकासखंड मुख्यालय पर मकान लेकर पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिये विभाग द्वारा उनको नियत आवास सहायता राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।

योजना के लाभार्थी छात्र-छात्रा मकान मालिक को किराये का भुगतान एकाउंट पेई चेक के माध्यम से करेंगे। योजना में आधार कार्ड आधारित बैंक एकाउंट में डी.बी.टी. योजना के अंतर्गत राशि विद्यार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जायेगी। स्वीकृत राशि 6-6 माह के अंतराल से दो किश्त में देय होगी। प्रथम किश्त जुलाई माह में 6 माह के अग्रिम तथा द्वितीय किश्त जनवरी माह में देय होगी।

योजना में 5 बड़े नगर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन में 2000 रुपये प्रति विद्यार्थी, जिला मुख्यालय पर प्रति विद्यार्थी 1250 रुपये एवं तहसील अथवा विकासखंड मुख्यालय पर 1000 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की दर से आवास सहायता राशि उपलब्ध करवाई जायेगी। यह योजना कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिये पूर्व में लागू ‘छात्र गृह योजना’ के एवज में लाई गई है। इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जिला कलेक्टर एवं विभाग के जिला प्रमुखों को जारी कर दिये गये हैं।

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