भोपाल, सितंबर 2013/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद् की बैठक में किसी भी आपदा की स्थिति से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने और पीड़ितों को त्वरित राहत पहुँचाने के लिये राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल के गठन का निर्णय लिया गया। प्रारंभ में बल का गठन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जिले में किया जायेगा। इनमें से प्रत्येक जिले में 100 जवान तैनात होंगे और भोपाल में स्टेट कमाण्ड सेंटर खोला जायेगा जिसके लिये 150 जवान तैनात होंगे। इस प्रकार कुल 550 जवान और 132 कार्यालयीन बल को स्वीकृति दी गई।
विभिन्न संस्थान एवं औद्योगिक इकाई की सुरक्षा के लिये राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन का निर्णय लिया। प्रारंभ में 2 वाहिनी सिंगरौली और रीवा में स्थापित की जायेंगी। इसका मुख्यालय भोपाल में होगा। इस सुरक्षा बल के लिये कुल 1986 पद के सृजन को स्वीकृति दी गई।
4जी ब्राड बेंड सेवा की नीति का अनुमोदन
प्रदेश में 4जी ब्राड बेंड वायरलाइन एवं वायरलेस एक्सेस सर्विसेज प्रदाय करने की विनियामक प्रक्रिया का निर्धारण करने के लिये नीति का अनुमोदन किया। प्रदेश में कभी भी, कहीं भी, सुरक्षित अबाधित, मितव्ययी, सुविधाजनक और उच्च गुणवत्ता की दूरसंचार सेवाएँ देने योग्य टेली अधोसंरचना के सुनियोजित विकास और विस्तार के लिये 4 जी ब्राड बेंड वायरलाइन एवं वायरलेस एक्सेस सर्विसेज प्रदाय करने वाली कम्पनियों को अनुज्ञप्ति एवं अनुमति देने के लिये प्रक्रिया का निर्धारण इस नीति के माध्यम से किया गया है।
नीति में जिला कलेक्टर को अनुज्ञप्ति जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है। नीति लागू होने से जहाँ एक ओर दूरसंचार अधोसंरचना के संस्थागत विकास के लिये अनुज्ञप्ति देने की सरल, पारदर्शी, निष्पक्ष, पर्यावरण-मित्र और त्वरित प्रक्रियाएँ स्थापित हो सकेंगी, वहीं दूसरी ओर नागरिकों एवं संस्थाओं को सस्ती, हाईस्पीड एवं विश्वसनीय माँग आधारित ब्राड बेंड सेवाएँ उपलब्ध होंगी।
जिला एवं जनपद पंचायत के सभी कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिये न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा से संबंधित शर्त समाप्त करने का निर्णय लिया।