भोपाल, सितंबर 2013/ राज्य शासन ने नगरीय निकायों और जनपद तथा जिला पंचायत द्वारा नियुक्त अध्यापक संवर्ग को राज्य शासन के शिक्षक संवर्ग के वेतन के अंतर को आगामी 4 वार्षिक किश्त में भुगतान करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आज पृथक-पृथक आदेश जारी कर दिया है।

अध्यापकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक 1-4-2007 या उसके पश्चात अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के दिनांक से सेवा अवधि की गणना की जायेगी। अध्यापक संवर्ग में सेवा की गणना एक अगस्त, 2013 की स्थिति में की जायेगी।

सेवा अवधि की गणना में पूर्ण वर्ष की गणना के बाद शेष अवधि की गणना में 6 पूर्ण माह या अधिक कालावधि को एक वर्ष पूर्ण माना जायेगा। शेष अवधि को गणना में नहीं लिया जायेगा। उदाहरण के लिये दिनांक एक अगस्त, 2013 को अध्यापक संवर्ग में किसी अध्यापक द्वारा 2 वर्ष 6 पूर्ण माह की अवधि पूर्ण की है तो उसे 3 वर्ष मानकर 3 से 5 वर्ष की अवधि में दी जाने वाली अंतर की राशि दी जायेगी। किसी अध्यापक ने 2 वर्ष 5 माह 29 दिवस की अवधि पूर्ण की है तो उसे 2 वर्ष मानकर प्रारंभिक नियुक्ति से 2 वर्ष की अवधि में दी जाने वाली अंतर की राशि दी जायेगी।

अंतरिम राहत का समायोजन

चतुर्थ एवं अंतिम किश्त माह अगस्त, 2016 भुगतान माह सितम्बर, 2016 में दिये जाने के उपरांत अध्यापक संवर्ग को भुगतान हो चुकी अंतरिम राहत की राशि का समायोजन दिनांक एक सितम्बर, 2017 से निम्नानुसार वेतन बेंड एवं संवर्ग वेतन में व्यवस्थित कर दिया जायेगा।

समायोजन प्रथमत: संवर्ग वेतन में किया जाकर संवर्ग वेतन निर्धारित किया जायेगा एवं शेष राशि वेतन बेंड के बेंड वेतन में शामिल की जायेगी।

अन्य शर्तें

अंतरिम राहत को महँगाई भत्ता, अन्य किसी प्रकार के भत्ते तथा अंशदायी पेंशन योजना के अंश के लिये गणना में नहीं लिया जायेगा। देय अंतरिम राहत की राशि अपरिवर्तनीय रहेगी। दिनांक एक अप्रैल, 2013 से दिये जा रहे वेतनमान में नियत वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि के अनुसार ही प्रतिवर्ष एक अक्टूबर को वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। दिनांक एक सितम्बर, 2013 से प्रतिमाह देय अंतरिम राहत की प्रथम किश्त के भुगतान की स्वीकृति दी गई है। दिनांक एक सितम्बर, 2014, दिनांक एक सितम्बर, 2015 एवं दिनांक एक सितम्बर, 2016 को अंतरिम राहत की देय क्रमश: द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किश्त के भुगतान तथा दिनांक एक सितम्बर, 2017 से अंतरिम राहत की राशि के समायोजन के लिये आदेश वित्त विभाग की सहमति से यथा-समय जारी किये जायेंगे।

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