भोपाल, सितंबर 2013/ राज्य शासन ने प्राथमिकता परिवारों में तीन अतिरिक्त श्रेणियों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। पूर्व में प्राथमिकता परिवार की श्रेणी में वर्तमान बीपीएल राशन-कार्डधारियों को सम्मिलित करते हुए पाँच अतिरिक्त श्रेणियों के गैर बीपीएल/अंत्योदय परिवारों को भी शामिल किया गया था। अब निर्णय लिया गया है कि इनके अलावा तीन श्रेणियों के गैर बीपीएल/अंत्योदय पंजीकृत हितग्राही भी प्राथमिकता परिवार की श्रेणी में जोड़े जायें।
इन श्रेणियों में शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएँ, शहरी फेरीवाले (स्ट्रीट वेन्डर) और वनाधिकार पट्टेधारी शामिल हैं। वर्तमान में पंजीकृत इन हितग्राही की संख्या 4 लाख 53 हजार है। इनमें 2 लाख 28 हजार शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएँ, शहरी फेरीवाले 75 हजार और वनाधिकार पट्टेधारी एक लाख 50 हजार हैं।
इस प्रकार आठ श्रेणी में शामिल किये जाने वाले समस्त आवेदकों को पंजीयन में संबंधित विभाग के मैदानी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पंजीयन के लिये शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने पर ही हितग्राहियों को संबंधित श्रेणी में पंजीकृत किया जाये। इससे अपात्र व्यक्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्राप्त करने की मंशा से इन श्रेणियों में स्वयं को पंजीकृत करवाने की चेष्टा नहीं कर सकेगा।
शासन ने संबंधित विभागों के मैदानी अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति का पंजीयन किया जाये, ताकि कोई भी पात्र नागरिक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ से वंचित न रह सके।