भोपाल, अक्टूबर 2015/ प्रदेश में विभिन्न शासकीय, संस्थागत, औद्योगिक और निजी क्षेत्र में स्वयं के परिसर में रूफटॉप सौर यंत्र से बिजली उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये नेट मीटरिंग प्रणाली का शीघ्र क्रियान्वयन किया जायेगा। इसके लिये बनायी गयी नीति लागू किये जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
प्रदेश में नेट मीटरिंग नीति का क्रियान्वयन नोडल एजेंसी के रूप में मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम करेगा। नेट मीटरिंग लागू होने पर आम उपभोक्ता पात्र अनुदान राशि से अपने परिसर में सोलर पॉवर प्लांट स्थापित कर सकेगा। नेट मीटरिंग नीति के लागू होने के बाद सौर संयंत्र को नेट मीटरिंग प्रणाली के अंतर्गत विद्युत वितरण कम्पनी के ग्रिड से जोड़ा जा सकेगा। संयंत्र से उत्पादित विद्युत के ग्रिड में दिये जाने के लिये निर्यात मीटर और ग्रिड से खपत नापने के लिये आयात मीटर स्थापित किये जायेंगे। उपभोक्ता को इन दोनों मीटर के अंतर की गणना के अनुसार ही बिजली बिल भरना होगा।