भोपाल, जुलाई 2014/ राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक संवर्ग की रिक्तियों के लिये प्रतिवर्ष की जाने वाली पदोन्नति समिति की बैठकें एक-दो कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन या आवश्यक अभिलेख के अभाव में लंबित नहीं रखी जाए। ऐसे लोक सेवकों के पद रिक्त रखते हुए शेष उपलब्ध पदों की पूर्ति के लिये समय पर पदोन्नति समिति की बैठक की जाए।
वर्ष में दो बार पदोन्नति समिति की बैठक करने के निर्देश पूर्व से ही जारी किये गये हैं। इसलिए अभिलेखों के अभाव में जिन लोक सेवकों के नाम पर विचार नहीं किया गया है उनके पूर्व अभिलेख और गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पुन: दूसरी डी.पी.सी. की जाए।
राज्य शासन के ध्यान में यह आया कि विभिन्न संवर्गों की पदोन्नति के लिये की जाने वाली बैठक फीडिंग केडर के विचारण क्षेत्र में आने वाले किसी अधिकारी-कर्मचारी के गोपनीय प्रतिवेदन या अन्य आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं होने से लंबि रखी जाती है। इससे अन्य अधिकारी-कर्मचारियों की पदोन्नति प्रभावित होती है। इसी कारण न्यायालयीन प्रकरण निर्मित होने की स्थिति भी बनती है।