भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार को कैदियों की कुछ ज्यादा ही चिंता है। शायद यही कारण है कि उसने कैदियों के लिए पैरोल की अधिकतम अवधि 21 दिन से बढ़ाकर 42 दिन यानी दुगुनी कर दी है। विधानसभा में बाकायदा इसके लिए विधेयक पारित करवाया गया।

 

कैदियों को अब साल में दो के बजाय तीन बार पैरोल मिलेगा और साथ में आने जाने के लिए 6 दिन का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। आपात पैरोल की अवधि 15 दिन ही रहेगी।

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