भोपाल, अक्‍टूबर 2013/ मध्यप्रदेश के सभी जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को संपत्ति विरूपण अधिनियम का पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिये गये हैं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्ही.एल. कान्ता राव ने सभी कलेक्टर का ध्यान संपत्ति विरूपण अधिनियम के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों की तरफ दिलाया है। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने तथा आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के बाद निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये। जिलों में आयोग के निर्देशों को प्रभावी रूप से लागू किया जाये तथा जिस विभाग की संपत्ति है, उसके द्वारा आचरण संहिता एवं संपत्ति विरूपण अधिनियम का पालन भी सुनिश्चित रूप से हो। संबंधित विभाग द्वारा कार्यवाही न किये जाने पर प्रमुख विभागीय अधिकारी के विरूद्ध विधि सम्मत् कार्यवाही करने के भी निर्देश उन्होंने दिये हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here