भोपाल, सितंबर 2013/ सिक्युरिटाइजेशन एण्ड रि-कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी एक्ट (सरफेसी) के प्रावधानों के तहत बैंकों के पास बंधक अथवा जमानत के रूप में रखी गई सम्पत्ति एवं दस्तावेज का कब्जा दिलाने में श्रेष्ठ काम करने वाले जिला कलेक्टर को पुरस्कृत किया जायेगा।

यह निर्णय राज्य-स्तरीय बैंकर्स समिति की उप समिति की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता आयुक्त संस्थागत वित्त आशीष उपाध्याय ने की। बैठक में बैंकों की अतिदेय राशियों की वसूली से संबंधित व्यवस्था को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई।

इस निर्णय का क्रियान्वयन वर्ष 2013-14 से होगा। प्रथम पुरस्कार के रूप में 2 लाख, द्वितीय में 1 लाख 50 हजार और तृतीय पुरस्कार में 1 लाख रुपये की राशि दी जायेगी। इसका क्रियान्वयन राज्य ब्रिस्क प्रकोष्ठ द्वारा किया जायेगा।

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