भोपाल, अप्रैल 2015/ मुरैना में अवैध खनिज परिवहन रोकने की दुर्घटना में पुलिस जवान की मृत्यु की जाँच के लिये एस.आई.टी. गठित की जायेगी। एस.आई.टी. पंद्रह दिन में जाँच पूरी करेगी। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ली गई उच्च-स्तरीय बैठक में लिये गये। बैठक में गृह मंत्री बाबूलाल गौर और मुख्य सचिव अन्टोनी डिसा भी उपस्थित थे।

श्री चौहान ने बैठक में कहा कि दुर्घटना में शहीद जवान के परिजन के साथ राज्य सरकार खड़ी है। दुर्घटना में शहीद के परिजन को उनके सेवाकाल का पूरा वेतन दिया जायेगा। शहीद के परिवार को दस लाख रुपये की सहायता तथा शहीद फंड से एक लाख रुपये की मदद दी जायेगी। शहीद के बच्चों की नि:शुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था की जायेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनके परिवार से बात कर यदि उनकी पत्नी चाहेंगी तो उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति भी दी जायेगी।

बैठक में बताया गया कि अवैध उत्खनन के विरुद्ध प्रदेश में प्रभावशाली कार्रवाई लगातार जारी है। प्रदेश में इस वर्ष अब तक अवैध खनिज परिवहन के 6,950 प्रकरण दर्ज किये गये है, इनमें 14 करोड़ 77 लाख रुपये का अर्थ दंड किया गया है। इसी तरह अवैध उत्खनन के 493 प्रकरण में एक करोड़ 64 लाख रुपये तथा अवैध खनिज भंडारण के 110 प्रकरण में 4 करोड़ 35 लाख का अर्थ दंड किया गया है। इसी तरह पिछले वर्ष अवैध खनिज परिवहन के 6815 प्रकरण में 12 करोड़ 2 लाख, अवैध उत्खनन के 725 प्रकरण में एक करोड़ 19 लाख तथा अवैध भंडारण के 349 प्रकरण में 52 लाख 98 हजार रुपये का अर्थ दंड किया गया है। बैठक में पुलिस महानिदेशक सुरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव गृह बी.पी. सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव इकबाल सिंह बैंस और एस.के. मिश्रा और खनिज सचिव शिवशेखर शुक्ला भी उपस्थित थे।

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