भोपाल, अक्टूबर 2013/ मध्यप्रदेश में निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही सभी जिलों के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिसम्बर 2013 तक की अवधि के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। लायसेंसधारकों से कहा गया है कि वे अपने शस्त्रों को संबंधित थाने में अथवा शस्त्र डीलर के पास तत्काल जमा करायें। मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2013 के दृष्टिगत इस दौरान जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने के मद्धेनजर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे आदेश जारी किए गए हैं।
केन्द्र, राज्य शासन के विभागों में कार्यरत, सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, केन्द्र और राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारी-कर्मचारियों और बैंक गार्डो को छोड़कर जिले के समस्त शस्त्र लायसेंसधारकों पर यह आदेश प्रभावशील होगा।
लायसेंसधारी के लिए शस्त्र थाने में जमा कराना अनिवार्य नहीं होगा। लायसेंसधारी संबंधित पुलिस थाने के स्थान पर यदि शस्त्र डीलर के पास जमा कराते हैं तो जमा करने की रसीद की फोटोकापी संबंधित थाने में जमा करेंगे। शस्त्र डीलर भी संबंधित थाने में शस्त्र जमा कराने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की सूची देंगे। शस्त्र 4 नवम्बर 2013 तक आवश्यक रूप से जमा कराने होंगे। विधानसभा निर्वाचन 2013 के परिणामों की घोषणा के एक सप्ताह बाद अर्थात 15 दिसम्बर 13 के पश्चात समस्त शस्त्र संबंधित लायसेंस धारकों को बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किए वापस किए जायेंगे। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त आदेश शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) (बी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है। समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे जमा कराये जाने वाले शस्त्रों का पृथक से रिकार्ड रखें और उन्हें सुरक्षित रूप से अभिरक्षा में रखें।