भोपाल, नवम्बर 2014/ वाणिज्यिक कर विभाग ने 28 अक्टूबर 2014 को अधिसूचना जारी कर 10 करोड़ तक के टर्न ओवर वाले व्यवसाइयों को वर्ष 2012-13 की अवधि के लिये डीम्ड असेसमेन्ट की सुविधा दी है। ऐसे व्यवसाइयों को निर्धारित प्रारूप ‘क’ ‘ख’ और ‘ग’ में आवेदन-पत्र संबंधित निर्धारक अधिकारी (जिसके समक्ष वर्ष 2012-13 का कर निर्धारण प्रकरण लंबित है) के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में ऐसे व्यवसाइयों को वर्ष 2012-13 के लिये वेट, केन्द्रीय विक्रय कर और प्रवेश कर अधिनियम में कर निर्धारण होना मान्य किया जायेगा। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2014 है। अधिसूचना और निर्धारित आवेदन-पत्र का प्रारूप विभाग की वेसाइट https://mptax.mp.gov.in/ पर उपलब्ध है।

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