भोपाल, अक्‍टूबर 2013/ जो मतदाता चुनाव मैदान में उतरे किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहेंगे, उनके लिये इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में एक अलग बटन होगा। इस बटन को दबाकर वे किसी को भी वोट न देने का विकल्प गोपनीयता कायम रखते हुए चुन सकेंगे। इस बटन का नाम ‘नाटो’ (नन ऑफ दि एबव) यानि उपरोक्त में से कोई नहीं होगा।

उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने एक निर्णय में भारत निर्वाचन आयोग को मतदान-पत्र/ईवीएम में ‘नाटो बटन’ उपलब्ध कराने की व्यवस्था करवाने के निर्देश दिये हैं। मतदान-केन्द्र में आने वाले जो मतदाता चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवार में से किसी को भी चुनना नहीं चाहते, वे अपने इस विकल्प को गोपनीयता कायम रखते हुए चुन सकेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मत-पत्र में उम्मीदवार की सूची में सबसे नीचे ‘नन ऑफ दि एबव’ मुद्रित रहेगा। यह मत-पत्र ईवीएम की बैलेट यूनिट पर चस्पां किया जायेगा। यदि मतदाता ‘नन ऑफ दि एबव’ का अगला बटन दबाता है तो किसी भी उम्मीदवार को अपना वोट न देने की उसकी इच्छा गोपनीयता के साथ ईवीएम में रिकार्ड हो जायेगी।

चुनाव आयोग द्वारा मतगणना के दौरान उपयोग किये जाने वाले फार्म 17-सी के भाग-2 और फार्म-20 की रिजल्ट शीट में उपयुक्त परिवर्तन किये जायेंगे, ताकि जो मतदाता किसी को भी मत न देने का विकल्प चुनते हैं, उनकी संख्या अलग से एकत्रित हो जाये।

भारत निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करवाने के लिये यथाशीघ्र विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा।

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