भोपाल, जनवरी  2015/ प्रदेश में एक मार्च, 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अनुरूप लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई है। इसमें जारी किये जाने वाले राशन-कार्ड/पात्रता-पर्ची के संबंध में राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि पात्र व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर हितग्राही से किसी भी प्रकार का शपथ-पत्र न लिया जाये। शपथ-पत्र के स्थान पर स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र लिया जाये। खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किये हैं।

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