भोपाल, जून 2015/ नेस्ले मैगी नूडल्स के समस्त उत्पादों के वितरण और विक्रय पर लगाये गये प्रतिबंध के मद्देनजर समस्त खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे उक्त उत्पादों का विक्रय और वितरण नहीं करें। इस उत्पाद का विक्रय और वितरण करते पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

राज्य शासन के आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा गत 5 जून को एक आदेश जारी कर नेस्ले मैगी नूडल्स के समस्त उत्पादों के विक्रय और वितरण को एक माह की अवधि के लिये पूरे मध्यप्रदेश में प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने बताया कि समस्त खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिये गये हैं कि स्टाक में अगर नेस्ले मैगी नूडल्स के उत्पाद शेष हैं तो वो तत्काल संबंधित कम्पनी डिपो/डिस्ट्रीब्युटर को RECALL हेतु वापस करें। RECALL न हो पाने की स्थिति में तत्काल कार्यालय उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन को सूचित करें। निर्देश दिये गये हैं कि उक्त सामग्री को अलग संग्रहित कर उसके ऊपर NOT FOR SALE & ONLY FOR RECALL अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें।

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