भोपाल, अगस्त 2013/ मंत्रि-परिषद् ने मुख्यमंत्री द्वारा युवा पंचायत में की गई घोषणा के अनुपालन में प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर-कांट्रेक्टर योजना को मंजूरी दे दी है। योजना में सिविल एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्रीधारी 500 युवा अभियंता को 6 माह का प्रशिक्षण (इन्टर्नशिप) दिया जायेगा। क्रियान्वयन के लिये लोक निर्माण विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।
गौण-खनिज नियम में संशोधन
गौण-खनिज नियम 1966 में नए संशोधन के अनुसार जल उपभोक्ता संथाओं को उनके द्वारा हाथ में लिये गये कार्यों के लिये शासकीय भूमि से गौण-खनिज निकालने में छूट प्राप्त हो सकेगी। मुरम आदि की उत्खनन अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने के अधिकार शासकीय विभागों के कार्यपालन यंत्री एवं इनके समकक्ष अधिकारी को दिये जाने के अलावा निर्माण कार्यों में मिट्टी एवं मुरम खनिज को रायल्टी से मुक्त किये जाने के लिये नियम में संशोधन किये गये हैं।
किसानों को बिना ब्याज ऋण
2012-13 में लागू की गई सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि ऋण उपलब्ध करवाने की योजना को वर्ष 2013-14 में निरंतर रखे जाने का निर्णय लिया।