भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में हितग्राहियों को चार किस्त के स्थान पर तीन किस्त में भुगतान का निर्णय लिया गया। अभी हितग्राही को नींव स्तर पर 20 प्रतिशत, लिंटन स्तर पर 30 प्रतिशत, छत स्तर पर 35 प्रतिशत और अंतिम पूर्णता स्तर पर 15 प्रतिशत राशि दी जाती है। अब नींव खुदाई के बाद नींव, प्लिंथ और दीवारों का कार्य पूर्ण करने के लिये पहली किस्त में 50 प्रतिशत, छत एवं दरवाजे तथा खिड़कियों का कार्य पूर्ण करने के लिये दूसरी किस्त में 40 प्रतिशत और शेष आवश्यक कार्य के लिये तीसरी किस्त में 10 प्रतिशत राशि दी जायेगी। इस निर्णय से हितग्राहियों को पक्का आवास बनाने में आसानी होगी और निर्माण कार्य शीघ्र पूरा हो सकेगा।

क्रियान्वयन इकाई

मंत्रि-परिषद ने लोक निर्माण विभाग में परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईयू) का संस्थागत तथा सुदृढ़ीकरण करने के लिये इनकी संख्या 21 से बढ़ाकर 29 करने का निर्णय लिया। भविष्य में जिलों में कार्यभार परिवर्तित होने की दशा में अथवा अन्य किसी प्रशासनिक कारण से कुल पीआईयू की संख्या 29 तक सीमित रखते हुए उनके कार्यक्षेत्र एवं मुख्यालय में परिवर्तन की अनुमति दी गई। अतिरिक्त पीआईयू के लिये पदों के सृजन एवं उनकी पूर्ति के लिये प्रतिनियुक्ति/संविदा पर पद भरने की स्वीकृति दी गई।

पुनरीक्षित पद

मंत्रि-परिषद ने पंचायत राज संचालनालय में और उसके अंतर्गत प्रदेश के संभाग, सभी जिलों, जनपद पंचायत एवं पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्रों की प्रशासकीय संरचना में कुल 4,741 पदों के सृजन एवं युक्ति-युक्तकरण की स्वीकृति दी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2007 में स्वतंत्र पंचायत राज संचालनालय का गठन किया गया था। नई प्रशासकीय संरचना से प्रत्येक स्तर पर संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।

मंत्रि-परिषद ने पत्रकारों के लिये स्वीकृत श्रद्धा-निधि योजना में आंशिक संशोधन को मंजूरी दी। अब योजना में बुजुर्ग पत्रकारों के किसी परिजन पर आश्रित न होने संबंधी शर्त को हटा लिया गया है।

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