भोपाल, अगस्त 2015/ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से जानी जाएगी। उक्त जानकारी देते हुए संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण ने बताया कि निर्धन, जरूरतमंद, निराश्रित परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की योजना अभी तक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से संचालित थी। शासन द्वारा हाल में जारी निर्देशानुसार इस योजना का नाम संशोधित कर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना किया गया है।