भोपाल, अगस्‍त 2013/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के अनुपालन में राजस्व विभाग ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधन किये हैं। संशोधन से बाढ़-अति-वृष्टि सहित प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को जहाँ बढ़ी हुई सहायता राशि का लाभ मिलेगा, वहीं अब नये प्रावधान के तहत भू-स्खलन अथवा नदियों द्वारा रास्ता बदलने पर किसी सीमान्त या लघु किसान की भूमि नष्ट होने पर उसको 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से सहायता राशि दी जायेगी। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में सभी संभागायुक्त और कलेक्टर को विधिवत निर्देश जारी कर दिये गये हैं। राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन 25 जून 2013 से लागू माने जायेगें।

मकान क्षति, दोगुनी हुई राहत राशि

प्राकृतिक आपदा में पूर्णरूपेण नष्ट हुए पक्के मकान के लिये अधिकतम 35 हजार के स्थान पर 70 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी। पूर्णरूपेण नष्ट कच्चा मकान के लिये तत्काल अधिकतम 20 हजार रुपये राहत के अतिरिक्त प्रभावित परिवार की सहायता के लिये ग्रामीण विकास विभाग को प्रस्ताव भेजा जायेगा।

इसी तरह कपड़ा, बर्तन एवं खाद्यान्न क्षति के लिये भी आर्थिक अनुदान सहायता 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी गई है। अस्थायी राहत शिविरों में नि:शुल्क रहने एवं भोजन व्यवस्था को भी बढ़ाकर प्रतिदिन प्रति वयस्क 30 रुपये से 40 रुपये और प्रति अवयस्क 25 रुपये से 30 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह अस्थाई पशु शिविर में बड़े पशु के लिये 32 रुपये प्रति दिवस के स्थान पर 50 रुपये और छोटे पशु के लिये 16 रुपये के स्थान पर 25 रुपये प्रतिदिवस प्रति पशु देय होगा।

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