भोपाल, दिसंबर 2012/ मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के अनुसार ऐसे बिजली उपभोक्ता जो अपने परिसर में दूसरे के नाम के कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें कनेक्शन अपने नाम करवाना होगा। कम्पनी ने उन सभी बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है जो अपने परिसर में बिजली का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम से कनेक्शन न होकर अन्य व्यक्ति के नाम से हैं, वेे जल्द से जल्द बिजली कनेक्शन अपने नाम ट्रांसफर करवा लें।
गौरतलब है कि प्रायः ऐसा देखने में आया है कि काफी संख्या में उपभोक्ता मकान अथवा सम्पत्ति खरीदने के बाद भी बिजली कनेक्शन पूर्व मकान मालिक के नाम से ही उपयोग करते रहते हैं। साथ ही कुछ अन्य मामलों में घर के सदस्य की मृत्यु के बाद भी बिजली कनेक्शन परिवार के अन्य सदस्य के नाम ट्रांसफर नहीं करवाया जाता है।
कम्पनी के अनुसार ऐसे मामलों में उपभोक्ता को अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे भी विद्युत वितरण कम्पनी के कार्यालयीन पत्र व्यवहार एवं शिकायत आदि के अवसर पर ऐसे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कम्पनी ने आम लोगों से अपील की है कि बिजली कनेक्शन वास्तविक उपभोक्ता के नाम से ही होना चाहिये, जो उस परिसर में स्थाई रूप से निवास कर रहा है, चाहे वह किरायेदार ही क्यों न हो।
एक फोन पर बिजली कनेक्शन
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने भोपाल शहर के रहवासियों को फोन पर नये बिजली कनेक्शन देने की व्यवस्था की है। इसके लिये उपभोक्ता एक टेलीफोन कॉल पर नया बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकेगा।
उपभोक्ता को क्या करना होगा
राजधानी के उपभोक्ता को निम्न-दाब बिजली कनेक्शन पाने के लिये दूरभाष क्रमांक 0755-2900400 एवं 2581001 पर कॉल करना होगा। इसके अलावा उपभोक्ता कम्पनी के सेंट्रल कॉल-सेंटर के टोल-फ्री नम्बर 18004203300 पर भी कॉल कर कनेक्शन के लिये सूचित कर सकते हैं। कम्पनी के अनुसार जैसे ही किसी उपभोक्ता के नये कनेक्शन की आवश्यकता का फोन मिलेगा, कम्पनी कर्मचारी 24 घंटे के अंदर उपभोक्ता परिसर में पहुँचकर नये कनेक्शन के आवेदन के साथ-साथ सभी औपचारिकताएँ पूरी कर डिमाण्ड नोट जारी करेंगे। डिमाण्ड नोट में अंकित राशि विद्युत वितरण कम्पनी के खाते में जैसे ही जमा होगी, इसके तत्काल बाद उपभोक्ता परिसर में मीटर लगा दिया जायेगा तथा कनेक्शन चालू हो जायेगा।