भोपाल, अप्रैल 2015/ 01 जनवरी 1986 से पहले सेवा निवृत्त या सेवा मुक्त हुए है ऐसे सैनिको की सेवा मुक्ति के समय सेवानिवृत्ति भुगतान आदेश पी.पी.ओ. में उनकी पत्नी का नामकरण नहीं हुआ था। अतः सरकार ने उनकी पत्नी के नामकरण का आदेश दिया है। सभी अभिलेख कार्यालयों द्वारा पूर्व सैनिकों के दर्ज पते पर तीन कापी में फार्म भेजे गये हैं। जिन पूर्व सैनिको ने यह फार्म भरकर नहीं भेजा है, वे जल्दी से जल्दी यह फार्म जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से अपने अभिलेख कार्यालय को भेजें जिससे की पी.पी.ओ. में पत्नी का नामकरण हो सके।