भोपाल, अगस्त,2015/ गृह विभाग द्वारा सभी कलेक्टर और एस.पी. को निर्देश जारी किये गये हैं कि पूजा की प्रतिमाएँ पी.ओ.पी. से और निर्धारित ऊँचाई से अधिक की नहीं बने। इसके लिये मूर्तिकारों की जिले में मीटिंग कर उन्हें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन का पालन करने की समझाइश दी जाये। इस संबंध में एन.जी.टी.सी. जोनल बेंच भोपाल द्वारा पारित आदेश में दिये निर्देशों का भी पालन करवाया जाये। ऐसे मूर्तिकार जो पी.ओ.पी. से और निर्धारित से अधिक ऊँचाई की मूर्तियाँ बना रहे हैं, उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करें।

मूर्तिकारों को कहा जाये कि वे अनुमति लेने के बाद मूर्तियों का निर्माण करें। मूर्तियों के निर्माण में सिन्थेटिक पेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, डाइज का उपयोग नहीं करें। मूर्तियों का विसर्जन सी.पी.सी.बी. की गाइडलाइन के अनुसार चिन्हित अलग स्थान पर करवाना सुनिश्चित किया जाये। इस संबंध में आमजन को भी जागरूक करें कि वे सिन्थेटिक पेंट, डाइज और पी.ओ.पी. के उपयोग से बनी प्रतिमा को नहीं खरीदें।

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