भोपाल, अगस्त, 2015/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई-दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजुली पालो के मार्गदर्शन में अगस्त माह में विशेष विषय पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन 22 अगस्त 2015 को किया जाएगा। इस लोक अदालत में बैंको के प्रकरण धारा 138 एनआई एक्ट रिकवरी सूट आदि (लंबित एवं प्रीलिटीगेशन प्रकरण) का निराकरण किया जाएगा तथा 138 एनआई एक्ट अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण भी 22 अगस्त को किया जाएगा। जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालयों पर प्रकरणों के निराकरण के उद्देश्य से न्यायिक अधिकारीगण की लोक अदालत खण्डपीठ का गठन किया गया है। जो पक्षकार अपने प्रकरण का निराकरण कराना चाहते है, वे संबंधित बैंक शाखा में तथा संबंधित न्यायालय में संपर्क कर सकते है।