भोपाल, सितम्बर 2015/ म0प्र0 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निर्माण श्रमिकों द्वारा हिताधिकारी के रूप में अपना पंजीयन कराया गया है। चूँकि कर्मकार मण्डल द्वारा हिताधिकारी निर्माण श्रमिकों को दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करते समय निर्माण श्रमिक के द्वारा प्रस्तुत पंजीयन कार्ड का आवेदन दिनांक को नवकृत होना अनिवार्य है किन्तु प्रायः यह देखा गया है कि निर्माण श्रमिकों द्वारा पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराया जा रहा है। अतः निर्माण श्रमिकों से यह अपेक्षा है कि वे ग्रामीण क्षेत्र हेतु सक्षम पदाभिहित अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र हेतू सक्षम पदाभिहित अधिकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करें ताकि पदाभिहित अधिकारी पंजीयन कार्ड का नवीनीकरण कर सके तथा निर्माण श्रमिक कर्मकार मण्डल की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके।