भोपाल, अप्रैल 2015/ मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (ग्रामीण) योजना 2013 लागू की गई है। उक्त योजनान्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जिसका पंजीयन 6 वर्षों से पुराना हो तथा जीवित पंजीयन हो तथा आवासहीन हो तथा जिसके पास भू-स्वामी का अधिकार पत्र हो, ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बैंक की सहायता से ऋण उपलब्ध कराते हुए आवास की व्यवस्था की जाना है। इस संबंध में पात्र हितग्राही उक्त योजना अंतर्गत लाभ लेना चाहते हैं, वह संबंधित जनपद पंचायत अथवा श्रम कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।