भोपाल, अप्रैल 2015/ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क प्रवेश प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2015 है।
आवेदन पत्र जनपद शिक्षा केन्द्रों, जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालयों एवं अशासकीय विद्यालयों में उपलब्ध है। प्रवेश के लिए कमजोर वर्ग (गरीब रेखा के नीचे), अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति, 40 प्रतिशत से अधिक निशक्त, बच्चे, विमुक्त जाति के बच्चे आवेदन करने के पात्र है।