भोपाल, मई 2015/ जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ के दोषी भोपाल के 4 विक्रेता को दूषित खाद्य सामग्री के विक्रय करने पर दो लाख 75 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह कार्यवाही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत की गई है। प्रकरण गत दो वर्ष से चल रहे थे। इन पर अप्रैल 2015 में दंड का निर्णय लिया गया।
मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ. वीणा सिन्हा ने जानकारी दी कि आनंद नगर स्थित मुकेश रेस्टोरेंट को 25 हजार, परवलिया के अहमद खान पर एक लाख रुपए, चांदबड़ स्थित मनोज साहू पर एक लाख और बाग सेवनिया स्थित ज्योति इंटरप्राइजे़ज पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।