भोपाल, सितंबर 2013/ राज्य सरकार द्वारा टंट्या भील स्व-रोजगार योजना से इस वर्ष 5000 आदिवासियों को रोजगार दिलाया जायेगा। योजना के नियमों में कुछ संशोधन भी किये गये हैं। इस योजना के हितग्राहियों को इकाई लागत का 30 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 3 लाख रुपये एवं 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की सुविधा भी दी जायेगी। योजना में आय सीमा का कोई बंधन नहीं रखा गया है।

संशोधन के अनुसार 50 हजार रुपये तक की योजना के लिये कक्षा 5 उत्तीर्ण एवं 50 हजार रुपये से अधिक के प्रकरणों में कक्षा 10 उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। पारंपरिक शिल्पियों एवं व्यवसाइयों के लिये शैक्षणिक योग्यता के बंधन को शिथिल किया गया है। योजना में आवेदक किसी भी बैंक का चूककर्त्ता नहीं है इसके लिये उसे नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र देना होगा। 50 हजार से 5 लाख तक की परियोजना वाले आवेदन-पत्रों के साथ कोटेशन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन संलग्न करने की बाध्यता को भी समाप्त किया गया है।

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