भोपाल, जुलाई 2015/ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से प्रभावशील होने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत बच्चे के प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के समय जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए है।
योजना आर्थिक एवं सांख्यकी विभाग के जन्म-मृत्यु अधिनियम 1969 तथा म.प्र. जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 1999 के अन्तर्गत जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में दस्तावेजों के आधार पर बच्चे का पंजीयन शाला में किया जावेगा। जिसके अन्तर्गत अस्पताल/ सहायक नर्स तथा प्रसाविका मिडवाइफ (एएनएम) का रजिस्टर रिकार्ड, आंगनबाडी का रिकार्ड, पालक या अभिभावक द्वारा बालक की आयु का स्वघोषणा पत्र दस्तावेज के आधार पर किया जावेगा।
पालक या अभिभावक से 6 माह के भीतर बालक/बालिका की जन्म तिथि के सत्यापन का प्रमाण पत्र क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी नगरीय स्थानीय निकाय या पंचायत जहां कि वह रहता है, से प्राप्त कर पालक या अभिभावक शाला में प्रस्तुत कर बच्चे का पंजीयन कराने की सुविधा प्राप्त कर सकते है।