भोपाल, मार्च 2015/ राज्य शासन द्वारा तय पर्यटन नीति के अनुसार सुनिश्चित जिलों में ही रिसोर्ट/होटल बनाये जा सकेंगे। फिलहाल 3 स्थान चन्देरी, माण्डू तथा बुरहानपुर का चयन किया गया है।

पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश के कुल चुनिंदा पर्यटन-स्थल में समुचित आवास व्यवस्था के मद्देनजर ऐसे स्थलों को चिन्हित कर निवेशकों को होटल/रिसोर्ट निर्माण पर अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है। निर्णयानुसार 3 करोड़ रुपये के निवेश पर 25 प्रतिशत या अधिकतम 75 लाख रुपये देय होगा। इसी तरह 3 से 5 करोड़ रुपये के निवेश पर 20 प्रतिशत अथवा अधिकतम एक करोड़ रुपये तथा 5 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर 15 प्रतिशत या न्यूनतम एक करोड़ से अधिकतम डेढ़ करोड़ का अनुदान दिया जायेगा।

होटल के लिये अनुदान की पात्रता तभी मान्य होगी जब होटल एक से पाँच सितारा होटलों की श्रेणी का हो तथा भारत सरकार के पर्यटन विभाग की गाइडलाइन के अनुरूप सुविधायुक्त हो तथा ऐसी श्रेणी का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। होटल में कम से कम 20 कक्ष हो तथा आगंतुकों के लिये अलग से शौचालय की व्यवस्था की गई हो।

टूरिस्ट रिसोर्ट के अंतर्गत 10 या उससे अधिक कक्ष हो, हेल्थ क्लब, वॉटर स्पोर्टस, नेचर केयर सुविधाएँ, इन्डोर व आउटडोर खेल की सुविधाएँ, योगा, बच्चों के खेलने के लिये अलग से पार्क की व्यवस्था, जागिंग ट्रेक्स, पुस्तकालय, कन्वेशन/कान्फ्रेंस हॉल, शॉपिंग आर्केड आदि की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

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