भोपाल, जुलाई 2014/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ग्राम पंचायत सचिव के स्थानांतरण के लिये नवीन नीति लागू की है। स्थानांतरण एक से 20 अगस्त तक प्रशासनिक आधार पर किये जा सकेंगे। इस संबंध में विभाग ने आज आदेश जारी किया है।
नवीन स्थानांतरण नीति में ग्राम पंचायत सचिव का स्थानांतरण कार्यरत जनपद पंचायत के भीतर ही निकटस्थ ग्राम पंचायत में किया जायेगा। यदि पति-पत्नी दोनों पंचायत सचिव हैं तो दोनों की पद-स्थापना नजदीकी ग्राम पंचायत में की जायेगी। ऐसे पंचायत सचिव जो नि:शक्त, विधवा एवं गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनका स्थानांतरण उनके गृह निवास से जुड़ी पंचायत में ही किये जाने को प्राथमिकता दी जायेगी। जिले के भीतर एक जनपद पंचायत से अन्य जनपद पंचायत में स्थानांतरण दोनों जनपद पंचायत की सहमति से किया जा सकेगा। नवीन स्थानांतरण नीति में यदि किसी सचिव का रिश्तेदार ग्राम पंचायत में सरपंच या पंच है तो उस सचिव का स्थानांतरण अन्य ग्राम पंचायत में अनिवार्य रूप से किया जायेगा। स्थानांतरण आदेश में संशोधन या निरस्तीकरण अथवा संशोधन प्रशासकीय हित में विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद आयुक्त पंचायत द्वारा कभी भी किये जा सकेंगे।
स्थानांतरण आदेश के बाद संबंधित सचिव, ग्राम पंचायत के सहायक सचिव या रोजगार सहायक को कार्यभार सौंप तीन दिवस में भारमुक्त होंगे। स्थानांतरण आदेश जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी किये जायेंगे।