भोपाल, अप्रैल 2015/ सेना से कदाचार या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवोन्मुक्त किये गये व्यक्ति को भूतपूर्व सैनिक का लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह के व्यक्तियों को राज्य की सिविल सेवाओं तथा तृतीय-चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा। इस हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियमों में जरूरी संशोधन कर दिये हैं। संशोधन का प्रकाशन 5 मार्च 2015 के राजपत्र में भी कर दिया गया है।

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