भोपाल, मई 2014/ एसिड हमले की घटनाओं की प्रभावी रोकथाम एवं ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्यवाही के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के परिपालन में राज्य शासन ने सभी कलेक्टर्स, एसपी, कमिश्नर्स, विभागाध्यक्ष  और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश भेजे हैं। उच्चतम न्यायालय के 3 दिसंबर 2013 को भेजे गए निर्देश के तारतम्य में राज्य शासन पूर्व में भी जिलों को विस्तृत निर्देश भेज चुका है। हाल ही में पुन: भेजे गए निर्देश के अनुसार एसिड हमले के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आय. आर.) दर्ज होने पर पुलिस थाने द्वारा उक्त रिपोर्ट की सूचना संबंधित एस. डी. एम. (सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट) को भी दी जाए। ऐसी सूचना मिलने पर संबंधित एसडीएम द्वारा एसिड प्राप्ति के संबंध में जांच की जाएगी और उचित कार्यवाही भी की जाएगी।

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