भोपाल, अप्रैल 2015/ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि 2009 के प्रावधानों के तहत उपभोक्ता कल्याण निधि से अनुदान के प्रयोजन के लिए उन उपभोक्ता संगठनों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गये है जो उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों के लिए कार्य कर रहें हैं तथा जो कंपनी अधिनियम 1956 या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन तीन वर्षों की कालावधि के लिए रजिस्ट्रीकृत है।
अनुदान के लिए आवेदक स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन को मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि 2009 में दिये गये प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ संस्था कों उपभोक्ता हित संवर्धन, संरक्षण, के लिए आगामी अधिकतम 3 वर्षों में किये जाने वाले क्रियाकलापों की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न करना होगी। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अनुदान की शर्तें विभाग की वेबसाइट www.food.gov.in पर दी गई है।