भोपाल, अक्‍टूबर 2013/ चुनाव को देखते हुए जिला स्‍तर पर निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि कोई भी सभा या रैली सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति से नहीं की जायेगी। विधानसभा निर्वाचन सम्पन्न होने तक इस तरह की रैली या सभाओं की अनुमति जारी करने के लिए संबंधित क्षेत्रों के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अधिकृत किये जाते हैं और वह निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उनके क्षेत्र में आवेदन पत्र प्राप्त होने के क्रम के अनुरूप अनुमति जारी करेंगे। एक से अधिक अनुविभागीय दण्डाधिकारी के क्षेत्र में यदि रैली या सभा का क्षेत्र आता है तो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट इसकी अनुमति जारी करेंगे। यह जवाबदारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी की होगी कि इस आदेश का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करायें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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