भोपाल, जून 2015/ राज्य शासन ने न्यूनतम वेतन अधिनियम-1948 में 64 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत अकुशल श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की नई दरें निर्धारित की हैं। अकुशल श्रमिक को अब 6,500 मासिक या 250 रुपये प्रतिदिन मजदूरी की न्यूनतम दरों के रूप में मिलेंगे। पुनरीक्षित दरें एक जून, 2015 से प्रभावशील हो गई हैं।

मध्यप्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड से परामर्श के बाद 10 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना द्वारा अकुशल श्रेणी की निर्धारित दरों को निष्प्रभावी किया गया। राज्य शासन ने 15 मई, 2015 को जारी एवं मध्यप्रदेश राजपत्र, 22 मई, 2015 में प्रकाशन के साथ एक जून 2015 से नई दरों को प्रभावशील कर दिया है। श्रमायुक्त ने इस संबंध में सभी कलेक्टर्स, सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी और श्रम निरीक्षकों को निर्देश जारी कर दिये हैं।

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