मध्यप्रदेश में अब दोपहिया वाहन चालकों को बगैर हेलमेट के पेट्रोल पम्प से पेट्रोल नहीं मिल सकेगा. इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने कलेक्टर्स को निर्देश जारी किये हैं.
राज्य सरकार ने एक आधिकारिक सरकारी बयान जारी कर बताया कि जो पेट्रोल पम्प इस नियम का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा में सख्त कार्रवाई की जाएगी.
पूर्व में भी खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किये थे, लेकिन जनहित याचिकाओं के जरिये इस पर स्थगन लिया गया था.
हाल ही हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए इन सभी याचिकाओं को निरस्त कर दिया.