इंदौर, 02 जूनः श्रमायुक्त, इन्दौर द्वारा 183-महेश्वर (अजा) विधानसभा उप चुनाव के लिए मतदान दिवस 12 जून, 2012 को कामगारों के लिए कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 52 के अन्तर्गत साप्ताहिक अवकाश घोषित करने की अपेक्षा की गयी है।
ऐसे कारखाने जो सप्ताह के सातों दिन संचालित होते हैं, उनके अधिभोगीगणों एवं प्रबंधकों से यह अपेक्षा की गयी है कि प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को दो-दो घंटे का अवकाश दिया जाए जिससे वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
लगातार चलने वाले कारखानों में, श्रमिकों को उनके देय वेतन से किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाते हुए बारी-बारी से मतदान की सुविधा दी जाए। दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के नियोजकों से भी अपेक्षा की गई है कि वे कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत निर्धारित दिन अवकाश न रख कर उसके स्थान पर 12 जून को अवकाश रखें।