भोपाल,01 जूनः जिले में जघन्य और सनसनी खेज गंभीर अपराधों के तौर पर चिन्हित अधिक से अधिक मामलों में सजा होना चाहिये। शासकीय अधिवक्तागण इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे मामलों में पूरे संजीदा तरीके से पैरवी की जाये और यह सुनिश्चित किया जाय कि अपराधी को सजा जरूर मिले।
कलेक्टर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने यह निर्देश  कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जघन्य और सनसनी खेज गंभीर अपराधों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में दिये। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अभय सिंह, अपर कलेक्टर श्री वसंत कुर्रे, डी डी पी श्री लक्ष्मण सिंह कदम, डी पी ओ श्री राजेश रैकवार और ए जी पी और ए डी पी ओ मौजूद थे।

 

बैठक में बताया गया कि अब तक 53 मामलों को सनसनी खेज और जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित किया गया है। इनमें से 2 मामले विवेचना में है। अब तक 51 मामलों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में प्रस्तुत मामलों में 32 का निराकरण हुआ और 19 मामले न्यायालय में लंबित है।

 

निराकृत मामलों में से 23 प्रकरणों में सजा हुई जबकि दोषमुक्ति के 9 प्रकरण रहें। बैठक में प्रकरण वार समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने कहा कि जिन शासकीय अधिवक्ताओं के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा।

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